बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 में कथित पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामले में जेल में बंद आयोग के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता से खिलवाड़ लाखों युवाओं के भविष्य और समाज के भरोसे पर सीधा हमला है।
CGPSC मामले में हाई कोर्ट का कड़ा रुख, पूर्व सचिव की जमानत खारिज, कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई सख्ती